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गरियाबंद पुलिस द्वारा ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन स्कीम अधिनियम के तहत धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को किया गरिफ्तार सम्पूर्ण कार्यवाही थाना फिंगेश्वर।*

भुमिदेवकान एंव एग्रोटिक लिमीटेड द्वारा प्रार्थिया दिपा मलैया एवं आवेदिका के पति विष्णु विनोद मलैया के साथ धोखाधड़ी की सूचना पर वर्ष 2024 में थाना फिंगेश्वर में अपराध पंजीबद्ध करवाया गया था। प्रकरण में प्रार्थीगण के आवेदन अनुसार दिनांक 05.03.14 को भुमिदेवकान एंव एग्रोटिक लिमीटेड में पैसा डालने पर 06 वर्षो में पैसा डबल हो जायेगा की लालच देकर उक्त कंपनी के डारेक्टर द्वारा दिनांक 05.03.14 को 08 लाख रूपये जमा करवाया गया था। जो बाद में पता चला की वह कंपनी बंद हो चुका है। प्रकरण मे संचालक कंपनी आफ रजिस्टार बिलासपुर से भूमिदेवकान एंव एग्रीटेक लिमिटेड राजनांदगांव छ0ग0 के निदेशक शाखा प्रबंधक की जानकारी प्राप्त किया गया है जिसमे राधा विश्वकर्मा, लालचंद विश्वकर्मा, घासीराम विश्वकर्मा का नाम लिखित मे प्रदाय किये है जो घटना दिनांक को उपरोक्त संचालक द्वारा संचालित किया गया है ।जिसके विरूद्ध धारा 4,5 ईनामी चिट एंव धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 6,10 छग0 निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध विवेचना दौरान जोड़कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में आरोपियो का पता तलाश दौराना पता चाला कि आरोपी लालचंद विश्वकर्मा पिता घासीराम विश्वकर्मा का वर्ष 2019 में मृत्यु गया है एंव अन्य आरोपी राधा विश्वकर्मा पति स्व0 लालचंद विश्वकर्मा उम्र 46 वर्ष तथा घासीराम विश्वकर्मा पिता स्व0 बृजलाल विश्वकर्मा उम्र 70 वर्ष साकिनान लखौली थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छ0ग0 का प्राप्त सबूत के अधार पर विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिहासत में भेजा गया। आरोपीगण को पूर्व में भी इसी प्रकार के अपराध में थाना बाराद्वार, तत्कालीन जिला जांजगीर चाम्पा के प्रकरण में भी 3 वर्ष की सज़ा हो चुकी है इस कार्यावाही में थाना फिंगेश्वर पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा। *नाम आरोपीगण* :- 01) राधा विश्वकर्मा पति स्व0 लालचंद विश्वकर्मा उम्र 46 वर्ष 02) घासीराम विश्वकर्मा पिता स्व0 बृजलाल विश्वकर्मा उम्र 70 वर्ष साकिनान लखौली थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छ0ग0

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